जंगल का मालिक कौन? आदिवासियों को किन-किन चीजों पर पूरा हक है – पूरी सूची (FRA ACT 2006, PESA ACT 1996, 5वीं अनुसूची)

आदिवासी महिला जंगल से महुआ और लघु वनोपज इकट्ठा करती हुई, आदिवासी वन अधिकार लघु वनोपज सूची

आदिवासी वन अधिकार लघु वनोपज सूची – यानी वे सभी चीजें जिन्हें आदिवासी समाज जंगल से इकट्ठा कर सकता है, बेच सकता है और उपयोग कर सकता है।

नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर आदिवासी के जीवन से जुड़ा है। आदिवासी समाज सदियों से जंगल में रहता आया है। जंगल ही उसकी रोटी है, जंगल ही उसकी दवा है, जंगल ही उसकी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून के अनुसार, जंगल में आपको किन-किन चीजों पर पूरा अधिकार है? आज हर एक चीज के नाम लिखूंगा – महुआ से लेकर रेत तक, बांस से लेकर शहद तक। साथ ही बताऊंगा कि कौन सी धारा और कौन सा अनुच्छेद आपको ये अधिकार देता है। तो चलिए, शुरू करते हैं।

भाग 1: कानून क्या कहता है – समझो तो सही

फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA), 2006

यह कानून 2006 में बना था। इसका पूरा नाम है – अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार अधिनियम), 2006। इस कानून की धारा 2(1)(i) के अनुसार, जो चीजें जंगल से मिलती हैं और छोटे पैमाने पर इकट्ठा की जा सकती हैं, उन्हें लघु वनोपज कहा जाता है। इस कानून की धारा 3(1)(c) के तहत, आदिवासियों को यह अधिकार है कि वे इन चीजों को इकट्ठा करें, उपयोग करें और बेचें। सबसे अच्छी बात यह है कि अब राज्य सरकारें भी इन चीजों की कीमत तय नहीं कर सकतीं। जो कीमत ग्राम सभा तय करती है, वही मानी जाएगी। यह कानून धारा 4(1) के तहत ग्राम सभा को वनोपज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी देता है।

यह कानून सिर्फ हक नहीं देता, बल्कि धारा 5 के तहत ग्राम सभा को जंगल के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार भी देता है।

पेसा एक्ट, 1996

पेसा एक्ट का पूरा नाम है – पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1996। यह कानून सिर्फ 5वीं अनुसूची वाले ट्राइबल क्षेत्रों पर लागू होता है। इस कानून की धारा 4(2)(e) के अनुसार, ग्राम सभा को जल, जंगल और जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार है। धारा 4(2)(f) के तहत, ग्राम सभा को खनिज पदार्थों के उपयोग और निकासी पर निर्णय लेने का अधिकार है।

5वीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)

5वीं अनुसूची संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 244(1) के तहत, 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन की रक्षा करना और बाहरी हस्तक्षेप पर रोक लगाना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 244(2) के तहत, आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता दी जाती है।

भाग 2: लघु वनोपज क्या है – सीधी भाषा में समझो

लघु वनोपज उन सभी चीजों को कहते हैं जो जंगल से मिलती हैं और जिन्हें बिना पेड़ काटे इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें फल, फूल, पत्ते, छाल, राल, बीज, शहद, लाख – सब कुछ शामिल है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 2(1)(i) के अनुसार, लघु वनोपज में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वन उपज हैं, लेकिन बड़ी लकड़ी (टिंबर) इसमें शामिल नहीं है।

कानून यह भी साफ करता है कि लकड़ी या टिंबर को लघु वनोपज नहीं माना जाएगा। लेकिन बांस को लघु वनोपज में शामिल किया गया है, क्योंकि बांस घास की श्रेणी में आता है, पेड़ में नहीं।

भाग 3: खाने-पीने की चीजें – पूरी सूची

जंगल से मिलने वाली चीजों में सबसे पहला हक है – खाने-पीने की चीजों पर।

महुआ – फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3(1)(c) के तहत महुआ को इकट्ठा करने, बेचने और उपयोग करने का पूरा अधिकार है। महुआ को कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसके फूल से शराब बनती है, मीठा बनता है और केक भी। इसके बीज से तेल निकलता है। एक पेड़ से डेढ़ से दो सौ किलो फूल मिलता है। आदिवासी समाज के लिए महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।

तेंदूपत्ता – इसकी पत्तियों से बीड़ी बनती है। यह आदिवासी इलाकों में रोजगार का एक बड़ा साधन है। लगभग तीन करोड़ लोग इसी से जुड़े हैं। पेसा एक्ट की धारा 4(2)(e) के तहत ग्राम सभा तय करती है कि तेंदूपत्ता को कैसे और कितने दाम पर बेचा जाएगा।

बांस – फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3(1)(d) के तहत बांस को इकट्ठा करने का अधिकार है। बांस से घर बनते हैं, टोकरी बनती है, फर्नीचर बनता है। अब तो बांस से पैनल बोर्ड भी बनने लगे हैं। करीब एक करोड़ लोग बांस पर निर्भर हैं।

इमली – खट्टा खाने वाले हर घर में इसकी जरूरत होती है। चटनी हो या दाल, इमली का स्वाद लाजवाब होता है।

सीताफल – मीठा फल, जंगल से मिलने वाली सबसे पहचानी जाने वाली चीजों में से एक।

जंगली मटर और जंगली करेला – ये सब्जियां गांवों में बड़े चाव से खाई जाती हैं।

जंगली नींबू – इसकी चटनी या अचार हो तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है।

खजूर – जंगली खजूर से गुड़ भी बनता है और मीठा भी।

शहद – जंगली मधुमक्खियों का शहद सबसे शुद्ध माना जाता है। इसे इकट्ठा करना और बेचना आदिवासियों का हक है।

बेल – बेल का शरबत गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है।

आंवला – सेहत के लिए अमृत है। जूस हो, मुरब्बा हो या चूरन, आंवला सब जगह लाभदायक है।

कंद-मूले – घुइयां और दूसरे जंगली कंद। ये बारिश के मौसम में बड़े चाव से खाए जाते हैं।

भाग 4: औषधि और दवाइयां – हर बीमारी का घरेलू इलाज

जंगल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल दवा के रूप में होता है।

हर्रा, बहेड़ा और आंवला – तीनों मिलकर त्रिफला बनाते हैं। यह पेट के लिए बहुत अच्छा है और आयुर्वेद का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कचनार के फूल – सब्जी भी बनती है और दवा के रूप में भी काम आते हैं।

नीम की पत्तियां और बीज – खांसी, त्वचा रोग, कीटनाशक – नीम हर बीमारी का घरेलु इलाज है।

बेल, पीपल, बरगद की छाल और फल – इनका उपयोग कई बीमारियों में होता है।

पलाश के फूल – होली के रंग भी बनते हैं और औषधि भी।

इन सब पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3(1)(c) के तहत पूरा अधिकार है।

भाग 5: घर और बर्तन बनाने की चीजें

साल का पेड़ – इसके पत्तों से पत्तल और दोना बनते हैं। इसके बीज से तेल बनता है जिसका इस्तेमाल वनस्पति घी और आयुर्वेद में होता है।

बांस के कोपले – सब्जी के रूप में खाए जाते हैं और बर्तन के रूप में भी काम आते हैं।

खैर की लकड़ी और छाल – इससे कत्था बनता है, जो पान मसाले में डाला जाता है।

नीम और करंज के बीजों से तेल बनता है, जो कई कामों में आता है।

भाग 6: जंगल के जरिए कमाई – रोजगार के रास्ते

लाख – एक सफेद राल होती है, जो पेड़ों पर लगती है। लाख से सिंदूर बनता है, पॉलिश बनती है और दवाएं भी। इस काम में करीब 30 लाख लोग लगे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3(1)(c) इसे इकट्ठा करने का अधिकार देती है।

चिरोंजी – इसके बीजों से मिठाई और ड्राई फ्रूट बनता है। इसकी कीमत बाजार में अच्छी मिलती है।

राल – गोंद के रूप में भी जाना जाता है। कई पेड़ों से निकलता है, दवाओं और खाने में इस्तेमाल होता है।

तेंदूपत्ता – इसकी बिक्री से ग्राम सभा के खाते में पैसा आता है, जिसका इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाता है।

भाग 7: रेत और पत्थर पर अधिकार – खनिज पदार्थों का सच

हां, यह सुनकर आपको हैरानी होगी। ग्राम सभा का अधिकार सिर्फ जंगल के पेड़-पौधों पर नहीं है। पेसा एक्ट 1996 की धारा 4(2)(f) के अनुसार, ट्राइबल एरिया में ग्राम सभा का यह अधिकार है कि वह यह तय करे कि खनिज पदार्थों का क्या होगा। 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अनुसार, राज्यपाल आदिवासी क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण और खनन पर रोक लगा सकते हैं।

इसमें रेत भी आती है। नदियों से रेत निकालना, बेचना और उपयोग करना – इन सब पर ग्राम सभा का फैसला मान्य होगा। बिना ग्राम सभा की अनुमति कोई रेत नहीं निकाल सकता।

इसी तरह, बजरी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज और लोहा – ये सब खनिज पदार्थ ट्राइबल एरिया में जमीन के अंदर होते हैं और पेसा एक्ट की धारा 4(2)(f) के तहत इन पर ग्राम सभा का अधिकार है। यानी किसी भी कंपनी को खनन करने से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी।

भाग 8: जंगल प्रबंधन का अधिकार – सबसे बड़ी ताकत

फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3(1)(i) के तहत, ग्राम सभा किसी भी जंगल को सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) घोषित कर सकती है और उसका प्रबंधन खुद कर सकती है। यानी, वह जंगल अब वन विभाग का नहीं, बल्कि गांव का होगा। ग्राम सभा तय करेगी कि उस जंगल से क्या लेना है, कैसे लेना है और कितनी मात्रा में लेना है।

फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 4(1)(d) के तहत, ग्राम सभा को वनोपज की कीमत तय करने का अधिकार है। कोई भी अधिकारी उसे नहीं बदल सकता।

भाग 9: धारा 4(5) – बेदखली पर पूर्ण रोक

फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 4(5) सबसे ताकतवर हथियार है। यह साफ कहती है कि बिना अधिकारों की पहचान और प्रक्रिया पूरे किए, किसी भी आदिवासी परिवार को बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी, अगर कोई अधिकारी आपको जमीन से हटाने की धमकी देता है, तो वह इसी धारा का उल्लंघन कर रहा है।

भाग 10: यह अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है – जरा समझो तो

सरल भाषा में समझो: इन अधिकारों का मतलब है कि आदिवासी समुदाय को जंगल से हाथ नहीं खींच लिया गया है, बल्कि उन्हें जंगल का सह-प्रबंधक बनाया गया है। पहले वन विभाग अकेले तय करता था कि क्या होगा, अब ग्राम सभा के पास भी यह अधिकार है।

संविधान का अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा कवच का काम करती है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबको बराबर मानता है, चाहे वह रेंजर हो या आम आदमी। अनुच्छेद 19 बोलने और विरोध करने की आजादी देता है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है।

भाग 11: किन बातों का ध्यान रखना है – जरूरी सलाह

यह सब आपका अधिकार है, लेकिन जंगल की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। अवैध कटाई, आग लगाने, या ज्यादा दोहन से जंगल खत्म हो जाएगा। अगर जंगल बचेगा, तभी ये अधिकार आपके काम आएंगे।

दूसरी बात: आपके पास ये अधिकार हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने के लिए जागरूकता चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना, फॉर्म भरना, दस्तावेज तैयार करना – यह सब जरूरी है।

तीसरी बात: अगर कोई अधिकारी आपको धमकाता है, तो चुप मत बैठिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए, एनसीएसटी और एनएचआरसी में शिकायत कीजिए। यह आपका हक है।

भाग 12: अधिकारों की सूची – एक नजर में

खाने की चीजें – महुआ, इमली, सीताफल, बेल, आंवला, खजूर, जंगली मटर, जंगली करेला, जंगली नींबू, शहद, कंद-मूले।

औषधि वाली चीजें – हर्रा, बहेड़ा, नीम, कचनार, पलाश, पीपल, बरगद, लाख।

घर और बर्तन वाली – साल की पत्तियां, बांस, खैर, करंज।

कमाई वाली – चिरोंजी, लाख, राल, तेंदूपत्ता।

खनिज वाली – रेत, बजरी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज, डोलोमाइट।

जंगल अधिकार – जमीन पर रहने का अधिकार (धारा 3(1)(d)), जंगल प्रबंधन का अधिकार (धारा 3(1)(i)), बेदखली से सुरक्षा (धारा 4(5)), सामुदायिक वन संसाधन घोषित करने का अधिकार।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल 1 – क्या हम बिना अनुमति के ये सब चीजें बेच सकते हैं?

जवाब – हां, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3(1)(c) के तहत आपको लघु वनोपज को इकट्ठा करने, उपयोग करने और बेचने का पूरा अधिकार है। ग्राम सभा तय करेगी कि किस चीज को कहां और कितने दाम पर बेचा जाएगा।

सवाल 2 – क्या वन विभाग हमें इन चीजों को इकट्ठा करने से रोक सकता है?

जवाब – नहीं। अगर कोई रेंजर या अन्य अधिकारी आपको रोकता है तो वह कानून तोड़ रहा है। आप उसके खिलाफ आईपीसी 506 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

सवाल 3 – ग्राम सभा के पास क्या अधिकार है?

जवाब – पेसा एक्ट की धारा 4(2)(e) और 4(2)(f) के अनुसार, ग्राम सभा तय करेगी कि जंगल से क्या लेना है, कैसे लेना है, कितनी कीमत लेनी है, और क्या बेचना है। साथ ही, खनिज पदार्थों के उपयोग पर भी ग्राम सभा का अधिकार है।

सवाल 4 – खनिज पदार्थों पर ग्राम सभा का अधिकार कैसे है?

जवाब – पेसा एक्ट 1996 की धारा 4(2)(f) और 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अनुसार, ट्राइबल क्षेत्रों में खनिज पदार्थों का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ ग्राम सभा को है। बिना ग्राम सभा की अनुमति कोई खनन नहीं हो सकता।

सवाल 5 – क्या रेत निकालने पर भी ग्राम सभा का अधिकार है?

जवाब – हां। नदियों से रेत निकालना, बेचना और उपयोग करना, सब ग्राम सभा की अनुमति पर निर्भर करता है। यह पेसा एक्ट की धारा 4(2)(f) के तहत आता है।

सवाल 6 – अगर कोई अधिकारी धमकी दे तो क्या करें?

जवाब – आईपीसी 506 के तहत तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। साथ ही, एनसीएसटी (राष्ट्रीय जनजाति आयोग) और एनएचआरसी (मानव अधिकार आयोग) में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

सवाल 7 – क्या वन विभाग हमें जमीन से बेदखल कर सकता है?

जवाब – नहीं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 4(5) साफ कहती है कि बिना अधिकारों की पहचान और प्रक्रिया पूरे किए, किसी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जा सकता।

Adivasilaw.in टीम का उद्देश्य

हमारी वेबसाइट adivasilaw.in का एक ही मकसद है – आदिवासी समाज को उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सही और सटीक जानकारी देना। हम पेसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 5वीं अनुसूची, सीएनटी एसपीटी एक्ट, खनिज अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार, जमीन, जंगल और पानी से जुड़े हर कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। हमारा विश्वास है कि जागरूक आदिवासी समाज ही सशक्त आदिवासी समाज है।

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